मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। पंद्रह सितंबर 2019 को राजधानी के कश्मीरी मोहल्ला थाना सहादतगंज क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बालिका को अपहृत कर उसके साथ दुष्कर्म एवं हत्या की जघन्यतम घटना को अंजाम देने वाले राजू मिर्जा को चार माह के भीतर अदालत से फांसी की सजा मिली। इस संदर्भ में यूपी के आईजी कानून व्यवस्था ने बताया कि पुलिस ने अत्यंत तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मात्र कुछ घंटो के अंदर ही इस जघन्य घटना का अनावरण कर लिया था। घटना के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू मिर्ज़ा पुत्र बच्चन मिर्ज़ा निवासी गढ़ी पीर खान थाना ठाकुरगंज की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए उसके घर के अन्दर से अपहृत बालिका का शव बरामद किया गया था। इस जघन्य अभियोग की विवेचना में वैज्ञानिक विधि से प्रभावी साक्ष्य संकलन के उपरांत मात्र 6 दिन में ही आरोप (चार्जशीट) पत्र तैयार कर को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था। उक्त प्रकरण में तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को 12 ओकटुबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध कर जेल भेज दिया गया था। अभियोजन ने उक्त केस को उच्च प्राथमिकता पर लेते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु न्यायालय में प्रभावी पैरवी किया।जिसके चलते समयबद्ध रूप से सभी गवाहो का परीक्षण कराया गया। योजनाबद्ध रूप से विवेचना की कार्ययोजना तैयार करते हुए संकलित वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विवेचना में घटना स्थल तथा मृत बालिका के शव से प्रदर्श संकलित किए तथा डीएनए मैच कराया गया। जिसकी रिपोर्ट पॉजीटिव निकली। शुक्रवार को उक्त जघन्य अभियोग में माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश 16 लखनऊ द्वारा अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई।