टिकट रिफण्ड नियम में रियायत


गोरखपुर : कोरोना वायरस ( कोविड - 19 ) के संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिये एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु पी . आर . एस . काउन्टर से जारी टिकट के रिफण्ड नियम में रियायत की गई है । यात्रियों को टिकट रिफण्ड हेतु स्टेशन जाने की आवश्यकता नही है । यह रियायत 21 मार्च , 2020 से 15 अप्रैल , 2020 तक यात्रा अवधि पर लागू होगा । यदि 21 मार्च से 15 अप्रैल , 2020 के बीच रेलवे प्रशासन ने गाड़ी निरस्त किया है तो यात्रा तिथि से 45 दिन तक काउण्टर पर टिकट जमा कर रिफण्ड प्राप्त किया जा सकता है । यदि गाड़ी निरस्त नहीं है और यात्री यात्रा करना नहीं चाहते हैं तो यात्रा तिथि से 30 दिन के अन्दर स्टेशन पर टिकट जमा कर टी . डी . आर . ( टिकट डिपाजिट रिसिप्ट ) प्राप्त कर सकते हैं और रिफण्ड प्राप्त करने के लिये स्टेशन पर टिकट जमा करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर मुख्य दावा अधिकारी / मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक ( दावा ) कार्यालय में टी.डी.आर. जमा किया जा सकता है। यह रिफण्ड गाड़ी के आरक्षण चार्ट से वेरिफाई होने पर ही देय होगा । जिन यात्रियों ने अपना टिकट 139 के माध्यम से निरस्त करवाया है  वे यात्रा तिथि से 30 दिन के अन्दर काउण्टर से रिफण्ड प्राप्त कर सकते हैं । ई - टिकट के नियम यथावत रहेंगे.